Ludhiana News: फतेहगढ़ साहिब में 25 से 27 दिसंबर शराब पर लगी पाबंदी डीसी ने शहीदी सभा के चलते किए आदेश जारी

फतेहगढ़ साहिब में 25 से 27 दिसंबर शराब पर लगी पाबंदी डीसी ने शहीदी सभा के चलते किए आदेश जारी फतेहगढ़ साहिब, 24 दिसंबर (लक्की): शहीदी सभा 2025 के दौरान धार्मिक वातावरण की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट फतेहगढ़ साहिब डॉ. सोना थिंद ने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर की रात 12 बजे तक शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।जारी आदेशों के अनुसार गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा श्री जोती सरूप साहिब की सीमा के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री, सेवन तथा शराब पीकर शहीदी सभा क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त इस तीन किलोमीटर क्षेत्र से बाहर स्थित अनाज मंडी सरहिंद, सानीपुर चौक, जीटी रोड बाड़ा, चावला चौक, सरहिंद रेलवे रोड, हमायूंपुर रेलवे रोड, भट्टी रोड सरहिंद तथा खानपुर क्षेत्र के शराब ठेके, अहाते और होटल आदि, जहां कानूनी रूप से शराब परोसने की अनुमति है, वहां भी शराब की बिक्री और सेवन पर रोक रहेगी।आदेश में कहा गया है कि शहीदी सभा 25 से 27 दिसंबर 2025 तक मनाई जा रही है, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सभा के दौरान धार्मिक मर्यादा, शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।जिला प्रशासन ने आम जनता, दुकानदारों और होटल संचालकों से आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की।फोटो कैप्शन--डीसी डॉ सोना थिंद।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 24, 2025, 19:54 IST
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