Himachal: रेहड़ी-फड़ी वालों के नियमों में बदलाव; हर तीन साल में नवीनीकरण, फीस तय

राज्य सरकार ने रेहड़ी-फड़ी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। शहरी विकास विभाग की ओर से 13 मार्च 2026 को जारी इस अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण एवं सड़क विक्रय विनियमन) संशोधन योजना, 2026 लागू कर दी गई है। वेंडर्स के सर्वे, लाइसेंस, फीस और निगरानी से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे और वेंडिंग प्रमाण पत्र का नवीनीकरण पांच वर्ष के बजाय तीन वर्ष में किया जाएगा। प्रमाण पत्र का नवीनीकरण सरल प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर किया जा सकेगा। नई व्यवस्था में वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 21, 2026, 08:56 IST
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