प्रेमी युगल हत्याकांड: जात-पात बनी वजह, मृतका के माता-पिता और दादा को उम्रकैद, खूंटी पर लगे खून ने दिलाई सजा

बदायं के बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव परौली में 20 माह पहले हुए दोहरे हत्याकांड को अपर सत्र न्यायाधीश फराह महतूब की अदालत ने जातपात की वजह से हत्या होना माना है। साथ ही खूंटी पर लगे खून को साक्ष्य और गवाहों को सुनते हुए युवती के माता-पिता और दादा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में अभियुक्त महेश, उसकी पत्नी भागवती और पिता रामौतार ने तर्क दिया कि एफआईआर में उन्हें झूठा नामित किया है। उन्होंने कोर्ट में तर्क रखा कि मृतक जयपाल के परिवार से इन लोगों का कोई मेलजोल नहीं था। कभी आना व जाना भी नहीं था, लेकिन जयपाल व उनकी बेटी के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों अलग-अलग जाति के थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन अपने साक्ष्य से यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि जयपाल व उसकी प्रेमिका की हत्या की है। दोनों अलग-अलग जाति के थे। इसी कारण घरवाले उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे।अभियुक्तों को ऐसा महसूस हुआ कि अगर उनकी बेटी जयपाल से विवाह करती तो उनकी इज्जत, प्रतिष्ठा धूमिल होगी। यह भी पढ़ें-Budaun News:फावड़े से काटकर की थी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या, माता-पिता समेत तीन को उम्रकैद अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष साबित करने का कोई सबूत नहीं दिया। इसके अलावा अभियुक्त महेश, पत्नी भागवती अपने नाबालिग दो बेटों के साथ बेटी को लेने जयपाल के घर गए। वहां से अभियुक्तों ने अपनी बेटी और जयपाल को खींचकर फावड़े व डंडो से हत्या कर दी। बरामद शव के साथ ही मिट्टी और खूंटी पर लगा खून, चश्मदीदों की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 10, 2025, 14:19 IST
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