Khandwa: चार साल पहले व्यापारी ने फर्जी CBI के कॉल की कराई शिकायत, अब 263 करोड़ के उसी गबन मामले में मिला नोटिस
खंडवा के सराफा बाजार में रहने वाले एक व्यापारी के यहां उस वक़्त हंगामा हो गया, जब सीबीआई का अधिकारी बन एक युवक उन्हें दिल्ली स्थित मुख्यालय पर हाजिर होने का आदेश देने लगा। व्यपारी और उनके परिजनों ने सादे कपड़ों में आए इस युवक को फर्जी सीबीआई अफसर समझ बहस और हंगामा शुरू कर दिया और उसे पकड़ कर शहर के कोतवाली थाने ले आए। दरअसल इसी व्यापारी ने साल 2022 में अपने मोबाइल में लगातार सीबीआई के नाम से आ रहे फर्जी कॉल और धमकियों की पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब उन्हें सीबीआई का आधिकारिक नोटिस देने यह युवक आया हुआ था, जो कि 263 करोड़ के गबन से जुड़ा मामला था। स्थानीय पुलिस से जांच के बाद नोटिस सही पाया और कोतवाली थाने में ही नोटिस से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की गई। खंडवा में चार साल पहले के जिस मामले को सराफा कारोबारी अंकित जैन ने फर्जी कॉल और धमकी से जुड़ा बताते हुए पुलिस से शिकायत की थी, अब उसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का आधिकारिक नोटिस सामने आया है। CBI ने कारोबारी को 14 मई को दिल्ली स्थित एंटी करप्शन ब्रांच कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। रामगंज वार्ड निवासी अंकित जैन ने वर्ष 2022 में पुलिस को दिए आवेदन में बताया था कि, उन्हें लगातार मोबाइल और लैंडलाइन नंबरों से कॉल कर खुद को कुछ लोग CBI अधिकारी बता रहे हैं। कॉल करने वाले उन्हें दिल्ली बुलाने के साथ ही मोबाइल लोकेशन शेयर करने का दबाव बना रहे थे। यही नहीं, उन्हें वॉट्सएप पर एक कथित सूचना पत्र भी भेजा गया था। ये भी पढ़ें-70 हजार के कर्ज में कैद था पिता, इसलिए अस्पताल नहीं पहुंचा; चार दिन मर्चुरी में सड़ती रही बेटी की लाश अपने आवेदन में कारोबारी ने कहा था कि कॉल करने वाले व्यक्ति की बातचीत संदिग्ध लग रही है। उसमें उनके PAN नंबर का उपयोग “तानाजी मंडल” से जुड़े 263 करोड़ रुपये के गबन के मामले में होने की बात कही जा रही थी। कारोबारी ने दावा किया था कि उनका उस व्यक्ति या मामले से कोई संबंध नहीं है, और उन्होंने कभी खंडवा से बाहर अपने PAN का उपयोग नहीं किया। साथ ही अंकित जैन ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया था कि पूर्व में शहर के एक अन्य सराफा कारोबारी के अपहरण और फिरौती मांगने की घटना हो चुकी है, इसलिए उन्हें सुरक्षा को लेकर आशंका है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच और संरक्षण देने की मांग की थी। इधर अब CBI की ओर से इस मामले में जारी नोटिस में बताया गया है कि केस क्रमांक RC-1(A)/2022/CBI/AC-I Delhi की जांच के दौरान M/s Blitz Multimedia Pvt. Ltd. और एक अन्य फर्म के बीच हुए MOU में उनके हस्ताक्षर पाए जाने की संभावना सामने आई है। इसी संबंध में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। CBI ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में IPC की धारा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 07, 2026, 20:51 IST
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