High Court : किसी फर्म को अनिश्चितकाल के लिए ब्लैकलिस्ट करना गलत, खाद्य निरीक्षक काआदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी फर्म या ठेकेदार को अनिश्चितकाल के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने भदोही स्थित मिश्रा राइस मिल को अनिश्चितकालीन अवधि के लिए काली सूची में डालने के आदेश को रद्द कर दिया। प्रोपराइटर अनिल मिश्रा की याचिका के मुताबिक मिर्जापुर के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (विंध्याचल मंडल) ने 25 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर मिश्रा राइस मिल को धानक्रय और उसकी प्रक्रिया से अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। यह कार्रवाई भदोही में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की गई थी। आरोप था कि संतोष कुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर कई किसानों की पहचान फर्जी तरीके से सत्यापित की थी। मामले में याची फर्म का नाम भी सामने आया। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि अनिश्चितकालीन ब्लैकलिस्टिंग पूरी तरह अवैध है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 08, 2026, 16:50 IST
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