भदैनी हत्याकांड: आरोपी को आर्म्स एक्ट में मिली जमानत, लेकिन रहेगा जेल में; कातिल भाइयों पर लगा था गैंगस्टर
Bhadaini Murder Case: भदैनी हत्याकांड से जुड़े आरोपी को आर्म्स एक्ट के मामले में राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (आर्म्स एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी निवासी आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को आर्म्स एक्ट में जमानत दे दी। जबकि मुख्य मुकदमे में आरोपी की भूमिका अभी न्यायिक विचाराधीन है। अभियोजन के अनुसार 5 मार्च 2025 को भेलूपुर थाने के उपनिरीक्षक विजय नारायण मिश्रा पुलिस बल के साथ आरोपी की पुलिस रिमांड के दौरान उससे भदैनी हत्याकांड में प्रयुक्त असलहे के संबंध में पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उसने योजनाबद्ध तरीके से चार नवंबर 2024 को चाचा राजेंद्र गुप्ता, चाची नीतू गुप्ता, चचेरे भाई नवेंद्र, शुबेंद्र और चचेरी बहन गौरांगी की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त पिस्तौल उसने अपने कमरे में छिपा रखी है और उसी की निशानदेही पर बरामद कराई जा सकती है। इसके बाद पुलिस ने स्टोर रूम के कबाड़ से एक झोले में रखी पिस्तौल बरामद की। पिस्तौल पर मेड इन यूएसए और 7.65 एमएम अंकित था। जांच के दौरान मैगजीन में कोई कारतूस या खोखा नहीं मिला। पुलिस द्वारा आरोपी से पिस्तौल के वैध कागजात मांगे गए, लेकिन वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पिस्तौल को कब्जे में लेकर सील किया गया और संबंधित कार्रवाई पूरी की गई। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को जमानत प्रदान की।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 20, 2025, 22:30 IST
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