Noida News: जीएसटी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

(अदालत से)आरोपी ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी की आशंका जताकर अग्रिम जमानत की मांग की थीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से जुड़े मामले में अमित डायस की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामला आर्थिक अपराध और कर निर्धारण से संबंधित प्रतीत होता है। ऐसे में केवल समन के आधार पर गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है।अदालत में दायर अग्रिम जमानत आवेदन में आरोपी ने कहा था कि सीजीएसटी नोएडा के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने सात अप्रैल को समन भेजकर उसे व्यापार से संबंधित 2021-22 की खरीद-बिक्री के दस्तावेज के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था। आरोपी ने याचिका में पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी की आशंका जताकर अग्रिम जमानत की मांग की थी। जीएसटी के मामलों में पहले एफआईआर का प्रावधान नहींबचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि जीएसटी से जुड़े मामलों में पहले एफआईआर दर्ज होने का प्रावधान नहीं होता। कई मामलों में पहले गिरफ्तारी की जाती है और उसके बाद एफआईआर। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी ने अपने आवेदन में किसी भी आपराधिक वाद या मामले का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे पुलिस या संबंधित विभाग से कोई रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। ऐसे में अग्रिम जमानत देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 18, 2026, 20:33 IST
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