एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल अवैध, संलिप्तता पर होगी कार्रवाई : ईशान

धर्मशाला। प्रदेश में 108 और 102 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के संचालक मेडसवान फाउंडेशन ने 25 दिसंबर से प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया है। फाउंडेशन के कांगड़ा के जिला अधिकारी ईशान राणा ने स्पष्ट किया है कि यह हड़ताल किसी मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा नहीं, बल्कि कुछ कर्मचारियों द्वारा निजी स्वार्थ के लिए की जा रही है, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है।ईशान राणा ने बताया कि एम्बुलेंस सेवाएं आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार, सामूहिक अवकाश या सेवाओं में बाधा डालना कानूनन अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी कि हड़ताल में संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध न केवल अनुशासनात्मक बल्कि कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आकर हड़ताल पर न जाएं। एम्बुलेंस सेवा का प्राथमिक उद्देश्य मरीजों की जान बचाना है और यह सुविधा 24 घंटे निर्बाध रूप से मिलनी चाहिए। संवाद

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 24, 2025, 20:30 IST
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