Mandi News: चेक बाउंस के मामले में आरोपी बरी
मंडी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी नीतिश शर्मा को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं और अनिवार्य तत्व सिद्ध नहीं कर सकी, जिसके कारण एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध स्थापित नहीं हो पाया। मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता गुरप्रीत कौर ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उनसे 4 लाख रुपये उधार लिए थे। बाद में आरोपी ने 3.78 लाख रुपये का एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद 9 अगस्त 2023 को कानूनी नोटिस भेजा गया। भुगतान न होने पर 6 सितंबर 2023 को अदालत में शिकायत दायर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चेक रिटर्न मेमो कंप्यूटर जनरेटेड था और उस पर बैंक की मुहर या अधिकृत हस्ताक्षर नहीं थे। अदालत ने यह भी माना कि नोटिस भेजने के बाद निर्धारित 15 दिन की वैधानिक अवधि पूरी होने से पहले ही शिकायत दायर कर दी गई थी, जिससे मामला समय से पूर्व माना गया। परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया। संवाद
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 08, 2026, 21:59 IST
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