Meerut News: नाबालिग ने वाहन से दुर्घटना की तो लगेगा 25 हजार का जुर्माना

मिशन शक्ति और सड़क सुरक्षा नियमों को बताकर छात्राओं को दी जानकारीमाई सिटी रिपोर्टर मेरठ। 18 वर्ष से कम उम्र वाले बालक व बालिकाओं द्वारा वाहन चालते समय दुर्घटना करने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के साथ साथ अभिभावक को तीन साल तक की सजा भी हो सकती है। वाहन का पंजीकरण कम से कम एक साल के लिए निरस्त हो जाएगा। यह जानकारी संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने इस्माईल डिग्री कॉलेज में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि सभी को वाहन चलाते समय सुरक्षित रूप से वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसकी मदद करने वाले को 25 हजार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सभी छात्राओं को लर्निंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अगर नाबालिग बालक या बालिका वाहन चलाते समय दुर्घटना करते पाए जाते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही बन सकेगा। इ स अवसर पर सहायक संभागीय अधिकारी यूतिका सिंह, यात्री कर अधिकारी प्रीति पांडेय, इस्माइल डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य अनीता राठी, प्रो. सर्वणा, महिमा आदि मुख्य रहे।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 16, 2025, 21:05 IST
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