Haridwar News: चेक बाउंस में व्यापारी को तीन माह की जेल
रोशनाबाद। चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज (एसडी) विभा यादव की अदालत ने आरोपी सिद्धार्थ जैन को दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3.40 लाख का अर्थदंड लगाया है। ज्वालापुर निवासी धर्मेंद्र कुमार ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि मई 2023 में उसके परिचित सिद्धार्थ जैन ने व्यापारिक जरूरत के नाम पर पांच लाख की मांग की थी। 2 जून 2023 को धर्मेंद्र ने अपने बंधन बैंक खाते से तीन लाख निकालकर आरोपी को दिए थे। राशि वापस मांगने पर सिद्धार्थ जैन ने पंजाब नेशनल बैंक, ज्वालापुर शाखा का 3 लाख का चेक दिया। 19 दिसंबर 2023 को जब यह चेक बैंक में लगाया गया, तो वह अपर्याप्त धनराशि के कारण वापस लौट आया। कानूनी नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसका चेक चोरी हो गया था और उसने बैंक को स्टॉप पेमेंट की सूचना दी थी, लेकिन इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं बैंक रिकॉर्ड में अपर्याप्त धनराशि अंकित पाया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन माह की सजा सुनाई। साथ ही 3.40 लाख के जुर्माने में से 3.35 लाख परिवादी को मुआवजे के रूप में देने और 5,000 सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 25 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।----------------------------
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 04, 2026, 20:29 IST
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