Himachal: सीबीएसई सब-कैडर भर्ती के लिए हाईकोर्ट ने टीजीटी शिक्षकों को अंतरिम राहत देने से किया इन्कार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी शिक्षकों को अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया है, जिसमें शिक्षकों ने खुद को डीम्ड (मानित) पीजीटी मानकर सीबीएसई सब-कैडर की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। न्यायाधीश अजय गोयल की अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत के लिए तीन शर्तें होना अनिवार्य है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसी राहत देना न्यायिक औचित्य के खिलाफ होगा, क्योंकि इससे एक ऐसी श्रेणी के लोगों को भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा, जिनका कानूनी अस्तित्व फिलहाल उस पद के लिए नहीं है। हाईकोर्ट ने गुरबख्श सिंह एवं अन्य मामले में अंतरिम राहत के आवेदन को खारिज कर दिया है, हालांकि मुख्य याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने प्रतिवादी राज्य सरकार व अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

#CityStates #Shimla #CbseSubCadreRecruitment #TgtTeachers #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 01, 2026, 20:19 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Himachal: सीबीएसई सब-कैडर भर्ती के लिए हाईकोर्ट ने टीजीटी शिक्षकों को अंतरिम राहत देने से किया इन्कार #CityStates #Shimla #CbseSubCadreRecruitment #TgtTeachers #VaranasiLiveNews