हिमाचल: दूसरी पत्नी भी हो सकती है पारिवारिक पेंशन की हकदार, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन को लेकर एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी की पहली पत्नी की मृत्यु उसके जीवनकाल में ही हो गई है और अन्य कोई दावेदार न हो तो दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने पाया कि पहली पत्नी की कोई संतान नहीं थी और वह कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही गुजर चुकी थी। याचिकाकर्ता कर्मचारी की दूसरी पत्नी है और उसके अलावा पेंशन का कोई दूसरा व्यक्ति हकदार नहीं है।

#CityStates #Shimla #HimachalNews #FamilyPension #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 02, 2026, 20:42 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




हिमाचल: दूसरी पत्नी भी हो सकती है पारिवारिक पेंशन की हकदार, हाईकोर्ट ने दिए आदेश #CityStates #Shimla #HimachalNews #FamilyPension #VaranasiLiveNews