Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले मे फैसला दिया है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एलएसी) एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसे जिला अदालत (रेफरेंस कोर्ट) की ओर से पारित मुआवजे की वृद्धि के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि कलेक्टर एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जिसने मूल आदेश पारित किया था। जब कोई उच्च न्यायालय (रेफरेंस कोर्ट) उस आदेश को बदल देता है, तो मूल आदेश देने वाला अधिकारी खुद उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक अधिकारी जो खुद न्याय करने की भूमिका में हो, वह अपने ही मामले में एक पक्षकार बनकर ऊपरी अदालत में नहीं जा सकता।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 02, 2026, 20:46 IST
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