Una News: महिला से जिस्मफरोशी का धंधा करवाने पर पांच दोषियों को दस साल की सजा

ऊना। महिला से जिस्मफरोशी का धंधा करवाने के मामले में पांच दोषियों को 10 साल का कठोर कारावास और प्रत्येक को 50,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एक ऊना राजेंद्र कुमार की अदालत में यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी को तीन साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी को दी गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपराध की प्रकृति, अपराध करने का तरीका, गंभीरता, गंभीर परिस्थितियां और निवारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ने दोषियों को सजा सुनाई है। जिसमें पहले पांच आरोपियों में करमवीर सिंह, सोनिया राणा, हरिसन, पूजा और गीता को धारा 370 आईपीसी के तहत अपराध करने पर सजा सुनाई है। वहीं आरोपी राकेश कुमार को अनैतिक तस्करी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, और जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जांच या परीक्षण के दौरान उनके द्वारा पहले से भुगती गई हिरासत की अवधि को धारा 428 सीआरपीसी के मद्देनजर उन पर लगाए गए कारावास की सजा के विरुद्ध समायोजित करने का आदेश दिए हैं।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 27, 2026, 23:50 IST
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