Jhajjar-Bahadurgarh News: नहरों में नहाने-कूदने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
बहादुरगढ़। जिला प्रशासन ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिला झज्जर की सभी नहरों में नहाने, कूदने और छलांग लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय गर्मी के मौसम में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है।जिलाधीश ने बताया कि हर साल नहरों में तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण युवाओं व अन्य लोगों के डूबने की घटनाएं सामने आती हैं जिनमें कई बार जान भी चली जाती है। कई मामलों में शव तक बरामद नहीं हो पाते जिससे प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं और कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है।बहादुरगढ़ क्षेत्र में एनसीआर नहर और गुरुग्राम नहर से जुड़े हादसे पहले भी सामने आ चुके हैं। गत 4 मार्च को दुल्हेंड़ी के दिन बिहार निवासी 20 वर्षीय चंदन की नहर में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं जुलाई 2025 में रोहद के पास एक व्यक्ति और उसकी दो भांजियों की नहर में डूबने से जान चली गई थी।आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नगर निकायों, पंचायत विभाग, तहसील प्रशासन और पुलिस विभाग को सौंपी गई है। सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाकर इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं।जिलाधीश ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और नहरों से दूर रहें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
#BanOnBathingAndJumpingIntoCanals;ActionWillBeTakenAgainstViolators. #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 05, 2026, 20:33 IST
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