Kangra News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी की अपील खारिज, जाना होगा जेल
धर्मशाला। लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाकर राहगीर को टक्कर मारने के आरोपी चालक की अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायालय धर्मशाला ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषी करार देने के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि लंबे समय तक चले ट्रायल को देखते हुए सजा में आंशिक संशोधन किया है। दोषी को अब तीन के बजाय एक माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।अदालत ने दोषी चालक को नौ अप्रैल को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार 9 सितंबर 2013 को सुबह करीब 8:15 बजे कांगड़ा के भड़ियाड़ा गांव में बलदेव राज सड़क किनारे घायल अवस्था में मिले थे। मौके पर एक पिकअप वाहन नाले में फंसा हुआ था और पास ही एक टेलीफोन का खंभा गिरा था। जांच के दौरान पता चला कि चालक अजय सिंह निवासी भड़ियाड़ा तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने पाया कि निचली अदालत के 12 मार्च 2020 के दोषसिद्धि के फैसले में कोई कानूनी कमी नहीं है। निचली अदालत ने विभिन्न धाराओं में तीन माह के कारावास और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। अदालत ने गौर किया कि आरोपी लगभग आठ साल ट्रायल और 6 साल अपील की प्रक्रिया का सामना कर चुका है। इसी आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने सजा में कुछ नरमी बरतते हुए इसे संशोधित कर दिया है। अब दोषी को आईपीसी की धारा 279 के तहत एक माह का साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 337 में 500 रुपये, धारा 338 में 1000 रुपये और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वह 9 अप्रैल को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे और सजा का पालन करे।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 05, 2026, 18:27 IST
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