Kangra News: अश्लील हरकत करने वाले दोषी की अपील खारिज, जाना होगा कारावास
धर्मशाला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मशाला शीतल शर्मा की अदालत ने छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी धर्मशाला द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को बरकरार रखते हुए दोषी को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश जारी किए हैं।यह मामला अगस्त 2014 का है। धर्मशाला के समीपवर्ती एक शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली छात्रा अपने घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में पुन्नू राम (निवासी ताजपुर रोड, लुधियाना, हाल पता 53 मील, नगरोटा बगवां) ने उसे रोका और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और छेड़छाड़ की। छात्रा ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धर्मशाला ने पुन्नू राम को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एक साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी। दोषी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान पूरी तरह विश्वसनीय हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। निचली अदालत द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। अदालत ने दोषी की याचिका को सिरे से खारिज करते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 01, 2026, 17:42 IST
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