31 तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर रोज लगेगी दो सौ रुपये लेट फीस
पांच करोड़ या इससे अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 31 दिसंबर तक जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म नाै और समाधान विवरण 9सी दाखिल करना होगा। कारोबारी को स्वयं प्रमाणित और सत्यापित करना होगा। यह सीए की ओर से प्रमाणित नहीं होगा। दो करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म-9 दाखिल करने से छूट दी गई है। यदि यह वार्षिक रिटर्न देर से दाखिल किया जाएगा तब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में सौ-सौ रुपये प्रति दिन लेट फीस लगेगी। यह जानकारी मर्चेंट चैंबर आफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने दी है। (ब्यूरो) अनिवार्य टैक्स ऑडिट मामलों के आयकर रिटर्न दाखिले की अंतिम तिथि कल कानपुर। अनिवार्य टैक्स ऑडिट मामलों के आयकर रिटर्न दाखिले की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। पहले आयकर टैक्स ऑडिट धारा 44एबी के दायरे में आने वाले कारोबारियों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 10 नवंबर 2025 तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जानी थी।
31 तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर रोज लगेगी दो सौ रुपये लेट फीस #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 08, 2025, 20:31 IST
31 तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर रोज लगेगी दो सौ रुपये लेट फीस #VaranasiLiveNews
