'एक्सप्रेसवे मौत का गलियारा ना बने': सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नए गाइडलाइन बनाने के दिए आदेश

देशभर में सड़क हादसों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि एक्सप्रेसवे तेज रफ्तार के लिए बने जरूर हैं, लेकिन ये मौत के गलियारेनहीं बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करें। कोर्ट ने खासतौर पर एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों पर चिंता जताई और कहा कि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं। खबर अपडेट की जा रही है.

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 19, 2026, 10:11 IST
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