MP RTE: आरटीई के तहत प्रथम चरण की लॉटरी का दाखिला अब 25 अप्रैल तक, मना करने वाले स्कूलों पर होगी कार्यवाही

MP RTE Admission 2026: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को दिए जाने वाले निशुल्क प्रवेश को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब प्रथम चरण की लॉटरी में चयनित विद्यार्थी 25 अप्रैल 2026 तक अपने आवंटित निजी विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। इससे पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 निर्धारित थी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा किया जा सके और कोई भी पात्र छात्र प्रवेश से वंचित न रह जाए।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 17, 2026, 17:58 IST
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