पीलीभीत: नौ चीनी मिलों के लिए 196 क्रय केंद्र निर्धारित, बिना लाइसेंस तौल करने पर होगी कार्रवाई

पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने पीलीभीत जिले की चीनी मिलों के लिए गन्ना क्षेत्र सुरक्षण आदेश जारी कर दिया है। जिले की चार चीनी मिलों समेत पड़ोसी जिलों की पांच मिलें भी यहां के किसानों से गन्ना खरीदेंगी। इसके लिए गन्ना विकास समितियों के माध्यम से क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आदेश के अनुसार, क्रय केंद्रों के स्थान में बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्र उसी राजस्व ग्राम में खोले जाएंगे, जिसके नाम से उन्हें स्वीकृति मिली है। जिला गन्ना अधिकारी डॉ. खुशीराम भार्गव ने बताया कि आदेश के तहत 196 क्रय केंद्रों पर गन्ना खरीद की व्यवस्था की गई है। एलएच चीनी मिल को सबसे अधिक 96, बरखेड़ा चीनी मिल को 29, पूरनपुर चीनी मिल को 14 और बीसलपुर चीनी मिल को आठ क्रय केंद्र आवंटित किए गए हैं। इन केंद्रों से संबंधित सहकारी गन्ना विकास समितियों के विधिक सदस्य किसानों से गन्ने की खरीद की जाएगी। खरीद शुरू करने से पहले चीनी मिलों को संबंधित सहकारी गन्ना विकास समितियों से अनुबंध करना होगा। पीलीभीत के किसानों से पड़ोसी जिलों की चीनी मिलें भी गन्ना खरीदेंगी। फरीदपुर, निगोही और मकसूदापुर चीनी मिलों को 15-15, गुलरिया चीनी मिल को सात और त्रिवटीनाथ चीनी मिल को चार क्रय केंद्र आवंटित किए गए हैं। इस तरह जिले के किसानों से कुल नौ चीनी मिलें गन्ना खरीद करेंगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 21, 2026, 14:17 IST
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